दिल्ली न्यूज : दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दी। जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और रिमांड को “अवैध” नहीं कहा जा सकता।
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया, जिसके बाद पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के बाद पिछले सप्ताह मामले को सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मामला समय संबंधी मुद्दों को प्रदर्शित करता है, “याचिकाकर्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में होने वाले 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में आप को नुकसान होगा।
ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से “छूट” का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और “आम आदमी” पर समान रूप से लागू होता है। ईडी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में अवैध गतिविधियों से धन की प्राथमिक प्राप्तकर्ता रही है। कथित तौर पर, इन फंडों का एक हिस्सा, कुल मिलाकर लगभग ₹45 करोड़, कथित तौर पर 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान AAP के चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया गया था।
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