क्रियान्वयनः नोएडा में कुत्ता व बिल्ली की नीति लागू, कड़ाई से कराया जाएगा पालन
नोएडा विकास प्राधिकरण बोर्ड की 207वीं बैठक में पारित हुई थी नीति, सुझावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद की गई लागू
नोएडा। नोएडा महानगर में कुत्ता और बिल्ली नीति (डॉग व कैट पॉलिसी) लागू हो गई है। अब किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने पर उसके पालक पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस नीति के अमल में आने के बाद लोगों को उम्मीद है कि पालतू कुत्ता व बिल्ली के हमलों से उन्हें निजाद मिलेगी।
बोर्ड की 207वीं बैठक में लाई गई थी नीति
नोएडा महानगर के विभिन्न स्थानों, आवासीय सोसायटियों में पालतू कुत्ते के हमले की बढ़ती घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण ने डॉग पालिसी तैयार कर उसे नोएडा विकास प्राधिकरण बोर्ड की 207वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इस बैठक में इस नीति को पारित कर आम लोगों के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। सुझावों पर अमल और आपत्तियों के निस्तारण के बाद इस नीति को अब लागू कर दिया गया है। इन नियमों को सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
एडब्ल्यूबीआई की दिशानिर्देशों के तहत नीति
नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा डॉग व कैट पॉलिसी एडब्ल्यूबीआई (भारतीय पशु कल्याण बोर्ड) की गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है।
इन नियमों को करना होगा पालन
डॉग व कैट पॉलिसी के अनुसार कुत्ता व बिल्ली पालने वाले लोगों को अपने पालतू जानवरों को घुमाने के लिए उनके गले में पट्टा डालना जरूरी होगा। उसे किसी भी दशा में घर के बाहर अकेला नहीं छोड़ना होगा। सोसायटियों में कुत्ते व बिल्ली को सर्विस लिफ्ट से ही फ्लैट तक लाने और ले जाने की अनुमति होगी। यदि पालतू जानवरी (कुत्ता और बिल्ली) ने सार्वजनिक स्थान पर लाइट्रिन किया तो उसकी सफाई उसके पालक को करनी होगी। पालतू जानवर की मौत होने की दशा में इसकी जानकारी जरूर देनी होगी।
शिकायत मिलने पर होगी जांच
यदि किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने की शिकायत मिलती है तो नोएडा विकास प्राधिकरण इसकी जांच करेगा। जांच में शिकायत के सही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ होगी। कुत्ते और बिल्ली को लावारिस छोड़ना इनके मालिक को महंगा पड़ेगा। जांच में मामला सही पाए जाने पर भी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नोएडा विकास प्राधिकरण करेगा।
सोसायटियां नहीं बना सकेंगी नियम
आवासीय सोसायटियों की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), आवनर्स आफ फ्लैट एसोसिएशन (एओए) आदि अपनी ओर से पालतू जानवरों के खिलाफ कोई नियम नहीं बना सकेंगे, इसे प्रतिबंधित किया गया है। नियम व नीति बनाने का अधिकार सिर्फ नोएडा विकास प्राधिकरण को ही होगा।
नहीं बना सकते ब्रीडिंग सेंटर
डॉग व कैट पॉलिसी के अनुसार किसी आवासीय सोसायटी में ब्रीडिंग सेंटर नहीं बनाया जा सकता। ब्रीडिंग सेंटर या पेट शॉप वही मान्य होंगे जिसे नोएडा विकास प्राधिकरण ने अनुमति दी होगी। इसके अतिरिक्त संचालित ब्रीडिंग सेंटर या पेट शॉप के मिलने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी।