हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को जारी किया नोटिस
तीन हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई
लखनऊ : बाहुबली नेता ,माफिया मुख्तार अंसारी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में रोपड़ जेल से बांदा जेल में सिफ्ट हुए अंसारी पर दिन प्रतिदिन गाज गिरती नजर आ रही है। एक बार फिर यूपी सरकार की अपील पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी किया है। जिसकी सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने वीडिओ कॉंफ्रेंसिंग जरिए सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया।
माफिया डॉन पर लगे हैं कई गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को तीन मामलों में बरी करने के एमपी -एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी किया है।मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह व रमेश सिन्हा ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।बता दें कि 2020 में एमपी -एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को तीन मामलों में बरी करने का फैसला दिया था। कोर्ट के इन फैसलों के खिलाफ यूपी सरकार की तरफ से तीन अलग-अलग अपील हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई थी । जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी करते हुए मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी कर दिया है।
जस्टिस राजीव सिंह व रमेश सिन्हा ने दिया आदेश
मुख्तार अंसारी पर कई आरोप लगे हैं। इनमें से 28 अप्रैल, 2003 को लखनऊ के जेलर एस के अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में जेलर के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी और पिस्तौल ताने का आरोप था। वहीं 1 मार्च 1999 को तत्कालीन डीआईजी जेल एसपी सिंह पुंडीर ने थाना कृष्णा नगर में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इन दोनों मामलों के अलावा थाना हजरतगंज में गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी मुख्तार को बरी किया गया था।