`रिश्ते तार-तार’: युवक की हत्या के आरोप में बाप, भाई और उसके दोस्त समेत तीन गिरफ्तार
सोते समय रविवार की तड़के ही गोली मार व खुखरी से वारकर उतार दिया था मौत के घाट, हत्या के बाद मौके से भाग गए थे, बेटा जमीन में हिस्सा मांग रहा था, बहन की बेटियों के साथ गलत काम कर हत्या करने की धमकी दी थी
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट थाना बादलपुर की पुलिस ने ग्राम दुरियाई में रविवार की तड़के हुई युवक हत्या की हत्या का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में मरने वाले युवक का पिता, उसका सगा भाई और भाई का दोस्त शामिल हैं।
किसकी हुई हत्या और कौन हैं आरोपी
रविवार की तड़के करीब पांच बजे थाना बादलपुर क्षेत्र के ग्राम दुरियाई में कपिल पुत्र रूकन सिंह निवासी ग्राम बीरपुरा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर (उम्र करीब 30 वर्ष) की गोली मारकर और खुखरी से वारकर हत्या कर देने की रिपोर्ट युवक के मामा ने दर्ज कराई थी। युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें रूकन सिंह (मरने वाले युवक का पिता), रोबिन (मरने वाले युवका का सगा भाई) और हर्ष उर्फ भोला (रोबिन का दोस्त) बताए गए हैं। रूकन सिंह रोबिन और हर्ष ग्राम बीरपुरा माजरा नूरपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर के निवासी हैं। इन्हें पुलिस ने चौकी धूममानिकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
कई टीमों का हुआ था गठन
सेंट्रल नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह ने आज सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए युवक हत्या के आरोपियों, हत्या का कारण सहित तथ्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में थाना बादलपुर पर भादवि की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। हत्या से शीघ्र पर्दा उठाने के लिए पुलिस के उच्चधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने आसपास के लगभग सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की।
कैसे पकड़ में आए हत्या के आरोपी
पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम, मैनुअल इंटेलीजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कपिल की हत्या के 24 घंटे के अन्दर खुलासा करते हुए आज सोमवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त की गई खुखरी, दो तंमचा, तीन कारतूस, कारतूस का खोखा और जिस वैगनार कार से हत्या करने गए थे, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
क्यों हुई कपित की हत्या
डीसीपी ने बताया कि जिस युवक कपिल की हत्या हुई है, वह वर्ष 2012 में अपने चचेरे भाई निशान्त का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के कपिल के पिता और भाई चश्मदीद गवाह थे। इन दोनों ने अदालत में कपिल के खिलाफ गवाही दी थी। इससे कपिल को सजा हो गई थी। कपिल करीब 10 वर्ष जेल में रहा। इस दौरान उसके भाई और पिता ने जेल में मिलने कभी नहीं गए। इससे कपिल अपने पिता और भाई से नाराज रहता था। कपिल इसी साल की 17 फरवरी को जिला कारागार से रिहा हुआ था। जेल से आने के बाद वह अपने पिता रूकन सिंह से जमीन में आधा हिस्सा मांगने लगा। नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। 6 मई 2023 को दिन में कपिल अपने घर गया और अपने पिता से गाली-गलौच करते हुए धमकी दी थी कि अगर जमीन नहीं दोगे तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। उसने अपनी बहन को फोन कर उनकी बेटियों से गलत काम करने और हत्या करने की धमकी दी थी। बहन ने जब ये बात अपने भाई रोबिन और पिता को बताई तो दोनों ने मिलकर कपिल की हत्या की साजिश रची। रोबिन ने अपने दोस्त हर्ष उर्फ भोला को बुलाया और तीनों ने यह तय किया कि सुबह तीनों अपनी गाड़ी से जाकर सोते हुए उसकी हत्या कर देंगे। इसी साजिश के तहत तीनों रविवार 7 मई को तड़के चार बजे अपने घर से चले थे और ग्राम दुरियाई में जाकर कपिल को गोली मारकर और खुखरी से वारकर उसकी हत्या कर दी। कपिल अपने नाना के घर रहता था। उसके मामा ने हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी।
शस्त्र अधि.के तहत भी मुकदमा
थाना बादलपुर में तीनों के खिलाफ पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब अवैध हथियारों की बरामदगी के बाद उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है।