आदेशः गैंगेस्टर की अचल संपत्ति कुर्क करे संबंधित थाने की पुलिस, संपत्ति कुर्क की गई
पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने गैंगेस्टर यशवन्त चौबे उर्फ यश चतुर्वेदी उर्फ जय मेहता उर्फ राजेश कुमार की करीब एक करोड़ दस लाख की खाली प्लाट को कुर्क करने के आदेश
नोएडा। पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने आज मंगलवार को गैंगेस्टर यशवन्त चौबे उर्फ यश चतुर्वेदी उर्फ जय मेहता उर्फ राजेश कुमार की बुलंदशहर जिले के सिकन्दरा के ग्राम कामरा में स्थित 510 वर्ग मीटर का खाली प्लाट को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर इस अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है।
क्यों की गई अचल संपत्ति को कुर्क
पुलिस आयुक्त न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत यशवन्त चौबे उर्फ यश चतुर्वेदी उर्फ जय मेहता उर्फ राजेश कुमार मूल निवासी ग्राम करनपुर पोस्ट युधिष्टर पट्टी थाना अहरौला तहसील बुढ़नपुर जिला आजमगढ़ वर्तमान निवासी TRUTH ADVISOR CAREER CONSULTANCY A-14 ECO TOWER फर्स्ट फ्लोर सेक्टर-125 नोएडा, थाना सेक्टर 126 नोएडा की बुलंदशहर जिले के सिकन्दराबाद के कामरा ग्राम में स्थित खाली प्लाट को कुर्क करने के आदेश दिए। यह संपत्ति उसने अवैध रूप से अर्जित धनराशि से बनाई थी। इस अचल संपत्ति की कीमत करीब एक करोड़ दस लाख रुपये आंकी गई है।
गैंगेस्टरों के विरुद्ध लगातार हो रही कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यशवंत के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।