Ghaziabad सावधान! घर में कुत्ता रखने वालो के लिए बड़ी खबर, नगर निगम ने बनाए नए कानून
ग़ाज़ियाबाद : नोएडा और गाजियाबाद में कुत्तों के कारण हो रही घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं । आए दिन ऐसी कई घटनाएं सामने आती है, जिनसे लोगों लोगों के मन में कुत्तों के प्रति भय का माहौल बन रहा है। ग़ाज़ियाबाद नगर निगम ने कुत्तों के लिए नए नियम बनाए है।
ये है नगर निगम के नए नियम
– पालतू कुत्तों की नसबंदी होना जरूरी है
-एंटी रेबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य
-कुत्ता पालने की रजिस्ट्रेशन फीस 1 हजार रुपए होगी
-200 वर्ग गज में सिर्फ 2 कुत्ते पाल सकते है
– कुत्तों से परेशानी ना हो इसके लिए शपथपत्र देना होगा
– सोसाइटी और पार्क में कुत्ते के लिए अलग निमय लागू होंगे।
– बिना जाली वाले मास्क के कुत्ता बाहर नहीं ले जा सकते।
– पिटबुल और रोटवीलर कुत्ता पालना प्रतिबंधित होंगा
– डोगो अर्जेंटिनो जैसी कुत्ते की ब्रीड प्रतिबंधित हैं।
अगर आप इन नियमों का पालन अच्छे से करते हैं तो आप कुत्ते को घर में पाल सकते हैं और अगर आप नियमों में ढिलाई बरतते हैं तो आपको 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही प्रशासन भी आपके खिलाफ सख्ती दिखाएगा।