आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, मनीष सिसोदिया की जेल में ही मनेगी दीवाली, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दिल्ली: आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शराब घोटाले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेताको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाए गए फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
मनीष को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहीम चला रहे है। लोकसभा चुनाव से पहले मनीष को जमानत नहीं मिलने से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दिल्ली में बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश करेगी।
जानिये, दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या कहा ?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के दौरान कई सवाल भी उठाए थे। मनीष सिसोदिया की ओर से सुनवाई के दौरान पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जबकि जांच एजेंसियों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें रखते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।