Noida : वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम ना होने पर प्रशासन का बड़ा फैसला, नहीं कर सकेंगे यह काम
नोएडा न्यूज : गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना है। चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक बूथ तक लाने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी व मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह और सहायक प्रभारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने टीम के साथ मतदाताओं को जागरूक किया। साथ ही मतदाताओं से अधिक से अधिक अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की।
इन सेक्टरों में पहुंचे अधिकारी
जिला स्वीप टीम ने गौर अतुल्यम, ओमिक्रोन वन, आदर्श विहार सेक्टर चाई-4 ग्रेटर नोएडा सोसाइटी, महादेव अपार्टमेंट नोएडा सेक्टर-73, दादरी और बादलपुर के कुमारी मायावती स्नातकोत्तर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता शपथ, मतदाता जागरूकता स्टीकर आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मतदाताओं से 26 अप्रैल 2024 को अधिक से अधिक वोट डालने की अपील की गई। जिला स्वीप कोर्डिनेटर ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए बताया कि वोटर लिस्ट में नाम होने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो मतदाता मतदान के दिन वोट नहीं डाल सकेंगे। साथ ही अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे और न ही निकाले जाएंगे।
वोट डालने के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स का करें इस्तेमाल
वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद मत का प्रयोग करने के लिए पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाता के पास पहचान पत्र नहीं है, तो ऐसे मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि का इस्तेमाल कर सकते है।