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नोएडा

यूपी में लू से मृत्यु होने पर सरकार देगी चार लाख का मुआवजा, चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वालों को मिलेंगे 15 लाख

नोएडा : उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लू के कारण से मरने वाले लोगों के परिजनों को चार लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही गर्म हवा चलने से काफी से लोगों की मौत होने की भी खबर आई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि किसी व्यक्ति की लू से मृत्यु होती है तो उसे चार लाख की राहत राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा कि राहत राशि को मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है।

चार लाख का मिलेगा मुआवजा
योगी सरकार ने कहा है प्रदेश सरकार के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर लू से होती है तो उसके परिजनों को चार लाख का मुआवजा मिलेगा। हालांकि मृतक व्यक्ति के परिवार को इस मामले के बारे में लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम जैसे अधिकारियों को बताना पड़ेगा। अधिकारी को बताने के बाद राजस्व विभाग मृतक का पोस्टमार्टम कराएगा। विभाग द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। इसके बाद डीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के परिजनों को मामले से संबंधित राहत राशि जारी करेगा

राहत आयुक्त ने दिया ये बयान

राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि लू प्रकोप से मौत में भी दूसरी आपदाओं की तरह डीएम भुगतान के लिए अधिकृत है।इस बाबत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को मिलेगा 15 लाख का मुआवजा
वहीं इसके साथ अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों मौत लू की वजह से होती है तो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत ऐसे सभी कर्मियों के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने बताया कि इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है।

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