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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत, 113 दिन बाद तिहाड़ से आएंगे, आप में जश्न

नई दिल्ली : आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को सशर्त जमानत मिल गई। शुक्रवार को वह तिहाड़ जेल से 113 दिन बाद बाहर आ जाएंगे। ईडी मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, परंतु सीबीआइ ने ऐनवक्त पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वह जेल में ही रह गए। इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत मनीष सिसोदिया को जमानत दे चुकी है। अदालत के फैसले से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है।

शर्तों का करना होगा पालन
मुख्य अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना होगा। इसमें एक शर्त है कि वे किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें हरियाणा में होने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने की इजाजत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी।
बतौर मुख्यमंत्री नहीं जा सकेंगे कार्यालय
कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि जमानत अवधि के दौरान वह शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे। उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल ने कहा कि वह बाहैसियत मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे।
113 दिन बाद तिहाड़ से होंगे रिहा
यदि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती, तो वह जुलाई में ही जेल से बाहर आ जाते। ईडी मामले में कोर्ट से केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी। अब सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 113 दिन बाद तिहाड़ से बाहर आएंगे।
ईडी की दलील हो गई फेल
सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई की दलील थी कि केजरीवाल को पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को नहीं माना।
मनीष सिसोदिया को मिल चुकी है जमानत
पिछली दफा कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को भी कुछ दिन पहले ही जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद बीआरएस नेता के कविता भी जमानत पर जेल से बाहर आई चुकी हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
क्या क्या शर्तें
हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे
सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल भले ही दफ्तर नहीं जाए पाएंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में वह प्रचार कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निजी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है. ऐसे में हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से अब आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है।
शराब घोटाले में कब क्या हुआ
आबकारी घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई। उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार किया। 02 जून को उन्हें फिर जेल में सरेंडर करना पड़ा। 26 जून को उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के नजरिये से यह बड़ी खबर है और पार्टी में जश्न का माहौल है।

Mukesh Pandit

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हापुड़ शहर (अब जिला) में जन्म। एसएसवी पीजी कालेज से हिंदी एवं समाजविज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा। वर्ष 1988 से विभिन्न समाचार पत्रों दैनिक विश्वमानव, अमर उजाला, दैनिक हरिभूमि, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग और डेस्क कार्य का 35 वर्ष का अनुभव। सेवानिवृत्त के बाद वर्तमान में फेडरल भारत डिजिटल मीडिया में संपादक के तौर पर द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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Mukesh Pandit

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हापुड़ शहर (अब जिला) में जन्म। एसएसवी पीजी कालेज से हिंदी एवं समाजविज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा। वर्ष 1988 से विभिन्न समाचार पत्रों दैनिक विश्वमानव, अमर उजाला, दैनिक हरिभूमि, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग और डेस्क कार्य का 35 वर्ष का अनुभव। सेवानिवृत्त के बाद वर्तमान में फेडरल भारत डिजिटल मीडिया में संपादक के तौर पर द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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