त्योहारों पर नोएडा में निषेधाज्ञा लागू, जुलूस एवं सार्वजनिक स्थलों पर नमाज व पूजा-अर्चना करने पर रहेगा प्रतिबंध
नोएडा (federal bharat news) : जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के प्रमुख त्योहारों की पांच दिवसीय श्रृंखला शुरू होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत 03 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों, मार्गों पर नमाज, पूजा-अर्चना अथवा जुलूस या अन्य प्रकार के सभी धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों पर धार्मिक झंडें, बैनर, पोस्टर आदि लगाने और ऐसे कार्यों पर मनाही रहेगी।
त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में कराना सर्वोच्च प्राथमिकता
सहायक पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्राविधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकालेंगे। सराकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस आयुक्त एवं अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग अथवा फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी।
शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब व मादक पदार्थोंका सेवन नहीं करेगा। गौतमबुद्ध नगर की सीमा में लाठी-डंडा, तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बर्छि, गुप्तियां, फरसा, शित्रूल व आग्नेशास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा।