बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की लाइन लगी
सरकार ने नियमों में किया बदलाव, अपात्र से होगी वसूली
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा नए राशन कार्ड के बारे में दिए गए आदेश के बाद प्रदेश भर में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन के बने राशन को निरस्त कराने के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बाद भी जो अपात्र राशन लेते पकड़ा जाएगा उससे वसूली की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि जो व्यक्ति बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्रता नहीं रखता है, वह 22 मई से पहले अपना बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं तो अब तक जितना राशन लिया है उसकी वसूली की जाएगी। राशन की वसूली किस दर से की जाएगी, इस बारे में सरकार ने पहले बता दिया है।
सरकार ने कहा है कि जिनके पास कार या एसी (एयर कंडीशन) है, या इनकम टैक्स दे रहा हो, या फिर जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है या 100 वर्ग मीटर का मकान हो, या सरकारी नौकरी में है, ऐसे सभी लोग मुफ्त के राशन लेने के पात्र नहीं हैं। ऐसे लोग 22 मई तक अपना बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कर दें।
उधर, उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने राशन कार्ड मामले में कहा कि 46 हजार से ज्यादा लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। अपात्र लोगों से उन्होंने अपील की कि वे अपने राशन कार्ड सरेंडर करें।
हम केवल अपात्र लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अपात्र लोगों के योजनाओं का लाभ लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिनके पास मोटरसाइकिल हो उनसे कार्ड नहीं लिया जा रहा है। चार पहिया वाले, सरकारी नौकरी वाले लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें।