Pradhan Mantri Awas Yojana : नोएडा में घर लेना का सपना PMAY से हो सकता है पूरा, ऐसे पा सकते हैं 2.5 लाख तक की सब्सिडी
Noida News : अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल ग्रामीण इलाके के लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं हैं। बल्कि अगर आप नोएडा जैसे शहर में रहते हैं, तो भी इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में पहले बार घर खरीदने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।
4,000 से अधिक शहरों में मिलेगा योजना का लाभ
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में पहली बार घर खरीदने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले इन क्षेत्रों को PMAY के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब देशभर के 4,000 से अधिक शहरों में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज सब्सिडी
– 4% ब्याज सब्सिडी: 9 लाख रुपये तक के लोन पर, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक हो।
– 3% ब्याज सब्सिडी: 12 लाख रुपये तक के लोन पर, जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक हो।
– 6.5% ब्याज छूट: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम हो, 6 लाख रुपये तक के लोन पर।
-वहीं PMAY 2.0 में सरकार 1 करोड़ नए घर बनाने का इरादा रखती है, जिसमें हर यूनिट को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी।
इस योजना के तहत, एक घर खरीदार को कुल 2.40 लाख रुपये से 2.55 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। यदि कोई खरीदार 6 महीने के बाद लोन का प्रीपेमेंट करता है, तो वे पूरी सब्सिडी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा, यह सब्सिडी उनके मासिक किस्तों से घटाई जाएगी।
ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
PMAY-U 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx पर कर सकते हैं।
Apply for PMAY-U 2.0 पर क्लिक करें और प्रोसीड जाएं
डिटेल भरकर सबमिट करें
अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा
जनरेट ओटीपी पर जाना होगा
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी दर्ज कर प्रोसेस करें
ये हैं जरूरी दस्तावेज
आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि).
परिवार के सदस्यों का आधार विवरण
आवेदक के एक्टिव बैंक खाते का विवरण
आय प्रमाण (केवल पीडीएफ फाइल,साइज 200kb)
जाति/समुदाय प्रमाण (एससी, एसटी या ओबीसी के मामले में)
भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)