अश्लील कंटेंट पर कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रमुख प्लेटफार्मों को भेजा नोटिस !

नोएडा: सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के खिलाफ एक बड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका के तहत, केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस जारी करने वाले प्लेटफार्म
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा प्रमुख सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है, जिनमें नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और गूगल शामिल हैं। इन प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की दिशा में कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है।
राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (NCCO) की मांग
पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (NCCO) का गठन करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह प्राधिकरण सभी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लीलता पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएगा।
दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आग्रह किया कि सभी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को अश्लीलता रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए, ताकि इस तरह की सामग्री पर काबू पाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट की चिंता
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए माता-पिता उन्हें फोन दे देते हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर कार्यपालिका और विधायिका को सख्ती से नजर रखनी चाहिए।