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UP-RERA ने एजेंटों को दी अंतिम चेतावनी : 31 दिसंबर तक लें ट्रेनिंग, वरना रजिस्ट्रेशन रद्द !

नोएडा : उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA) ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत अन्य रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंटों को 31 दिसंबर 2025 तक ट्रेनिंग लेने का अंतिम मौका दिया है।

तय समयसीमा में प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट नहीं लेने पर एजेंटों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

ट्रेनिंग अनिवार्य, नहीं तो एजेंटों को होगा आर्थिक नुकसान

UP-RERA के नए नियमों के तहत पंजीकृत सभी एजेंटों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि एजेंट रेरा के नियमों को समझें और खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से बचा जा सके।

ट्रेनिंग के साथ परीक्षा भी जरूरी, फेल होने पर फिर से देना होगा शुल्क

प्रशिक्षण के दौरान एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे पास करना जरूरी है। जो एजेंट फेल हो जाते हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए 3000 रुपये शुल्क देना होगा।

फीस में बढ़ोतरी, अब 6000 रुपये चुकाने होंगे

रेरा ने प्रशिक्षण फीस को 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया है। यह नई फीस उन एजेंटों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग ली है लेकिन अब तक प्रमाणपत्र नहीं लिया है।

6714 एजेंट पंजीकृत, अब तक सिर्फ 1000 ने ही ली है ट्रेनिंग

UP-RERA में इस समय 6714 एजेंट पंजीकृत हैं, लेकिन अब तक केवल करीब 1000 एजेंट ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सके हैं। बाकी एजेंटों को अब 31 दिसंबर तक की अंतिम चेतावनी दी गई है।

 

Divya Gupta

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