Noida Nithari Case : बयान से पलटने पर मृतका पायल के पिता को साढ़े छह साल की कैद
ग़ाज़ियाबाद : नोएडा के चर्चित निठारी कांड में बयान से पलटने वाले नन्दलाल को कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुना दी, कोर्ट ने आरोपी को साढ़े छह साल की कैद और 10 हज़ार का जुर्माने की सजा सुनाई है।
नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर ने नंदलाल की बेटी को 7 मई 2006 को नौकरी के लिए बुलाया था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। नंदलाल ने अगले दिन पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद निठारी से लापता हो रहे बच्चों को लेकर नोएडा पुलिस की टेंशन बढ़ गई थी।
नोएडा पुलिस ने 29 दिसंबर 2006 को मामले का खुलासा करते हुए मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया था। नंदलाल ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराते हुए बताया था कि मोनिंदर सिंह पंढेर ने सीओ दिनेश यादव को 500 रुपये के नोट की गड्डी रिश्वत में दी थी। इसके बाद नंदलाल जिरह के दौरान दिए गए बयान से मुकर गया था। साथ ही कहा था कि मैंने अपने वकील खालिद खान के कहने पर झूठा बयान दर्ज कराया था। निठारी कांड के अन्य पीड़ितों ने बयान से मुकरने के मामले में नंदलाल के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने केस दर्ज कराया था। बयान से मुकरने के मामले में शुक्रवार को एसीजेएम थर्ड कोर्ट ने सबूत और बयान के आधार पर नंदलाल को दोषी करार दिया था। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख लगाई थी।