राज्य सूचना आयुक्त पद के लिए करें आवेदन, दो पद हैं रिक्त
इच्छुक व्यक्ति 20 जुलाई तक कर सकते हैं अपना आवेदन
नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पदों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की जानी है। यह जानकारी जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने दी।
ये होनी चाहिए योग्यता
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी (डीएम) ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए
डीएम ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त पद के लिए संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई अन्य लाभ का पद उसके पास नहीं हो। वह किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा। वह कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
तीन वर्ष या 65 साल की आयु तक होगी नियुक्ति
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद ग्रहण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे राज्य सूचना आयुक्त को जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया की राज्य सूचना आयुक्त को प्रतिमाह दो लाख 25 हजार वेतन दिया जाएगा।
स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा
जिलाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप 2 देना अनिवार्य है, कि जो भी सूचना एवं प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं वह सत्य हैं तथा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा ₹2000 का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पक्ष में बनाया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तब दोबारा करना होगा आवेदन
उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा पूर्व में भी उक्त पद पर भर्तियां निकाली गई थी, परंतु उनको निरस्त कर दिया गया था। पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के द्वारा दोबारा आवेदन किया जाना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पहले भी उक्त पद के लिए आवेदन किया गया था उनके द्वारा इस बार आवेदन करने के साथ कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक व्यक्ति 20 जुलाई की शाम पांच बजे बजे तक अपना आवेदन पत्र डाक के माध्यम से संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग दरबारी लाल शर्मा भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ (विधान भवन गेट नंबर 6 के सामने) भिजवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
राज्यपाल करेंगी नियुक्ति
अभ्यर्थियों का चयन प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करने के बाद राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http:shasanadesh.up.gov.in तथा http://adminreform.upsdc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।