बड़ी राहतः जी न्यूज की ऐंकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
किसी भी राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने की हिदायत, केंद्र सरकार को नोटिस जारी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जी टीवी के न्यूज ऐंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रोहित की याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ में रोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यही कारण रहा कि रोहित के खिलाफ दर्ज एफआईआर को छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाथोहाथ लिया और रोहित को गिरफ्तार करने यहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आ गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम पर उस समय तड़के करीब पांच बजे पहुंची जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे।
रोहित के परिजनों का आरोप था कि छत्तीसगढ़ पुलिस जबर्दस्ती उनके ड्राइंग रूम में घुस आई थी और घंटों बैठी रही। उधर, रोहित ट्वीटकर मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और अन्य लोगों को दी। स्थानीय पुलिस ने रोहित को जवाब दिया था कि मामला उसकी संज्ञान में है और वह वहां पहुंच रही है।
दूसरी ओर नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस एक मामले में रोहित को अपने थाने लाई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित को लेने नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंच गई थी। नोएडा पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को जानकारी दी थी रोहित की जमानत पर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नोएडा पुलिस द्वारा किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना था कि यह जानकारी उसे मीडिया से मिली है।
फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हिदायत दी कि किसी भी राज्य की पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं।