कार्यक्रमः मतदाता सूची से आधार लिंक करने का काम पहली अगस्त से
मतदाता सूची में दर्ज लोग स्वेच्छा से आधार नंबर उपलब्ध करा दें
नोएडा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने के उद्देश्य से पहली अगस्त से विशेष अभियान चलाया जाएगा। आधार नंबर स्वैच्छिक रूप से होगा। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने यहां दी।
उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त में 7 और 21 अगस्त दिन रविवार को आधार नंबर एकत्रीकरण करने के लिए जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप का आयोजन भी होगा।
स्वैच्छिक होगा आधार नंबर उपलब्ध कराना
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रित किए जाने की कार्यवाही पहली अगस्त से शुरू की जाएगी। मतदाता nvsp.in पोर्टल से ऑनलाइन फार्म 6बी प्राप्त कर फार्म को भरकर तथा यूडीआईडी में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग कर आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं तथा स्व प्रमाणीकरण के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
ऑफलाइन फार्म जमा करने की भी सुविधा
उन्होंने यह भी बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फार्म जमा कराने के लिए समुचित मात्रा में फार्म-6बी उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त में आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए 7 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप का आयोजन भी कराया जा रहा है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म 6बी स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है, इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनका आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारियों ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन आदि से संबंधित फार्मो को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मो में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म 6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने के लिए फार्म 7 तथा निवास परिवर्तन, निर्वाचक नामावली में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त अहर्क तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता हैं।