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उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगरग्रेटर नोएडानोएडानोएडा वेस्ट

बैठकः राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का हो निस्तारण

जिला न्यायाधीश की संबंधित अधिकारियों की हुई बैठक, आपसी सुलह, समझौते से होंगे वाद निस्तारित

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के मुद्दे पर यहां बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश ने की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तैयारी करने के दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले संभावित वादों का चयन कर प्रभावी कार्यवाही करें।

सुलह, समझौते से होगा वाद का निस्तारण

13 अगस्त को जिला मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एमवीएक्ट व ई-चालान के वाद, आर्बिटेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले, पेंशन के मामले, श्रम के मामले व अन्य प्रकृति के मामले तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामले, विद्युत तथा बीएसएनएल के टेलिफोनिक बिल संबंधी अन्य मामलों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जाएगा।

शुक्रवार को हुई बैठक की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने अपने कार्यालय कक्ष में की। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल थे। बैठक में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं इस अवसर पर अधिक से अधिक सुलह एवं समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण करते हुए जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करें। वे निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण कर राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम (उपजिलाधिकारियों) से कहा कि उनके द्वारा राजस्व विभाग तथा अन्य उनके अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के लिए अभी से तैयारी सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार उन्होंने श्रम विभाग, परिवहन विभाग, लीड बैंक अधिकारी, एनपीसीएल एवं यूपीसीएल, प्रोबेशन विभाग, मनोरंजन कर, समाज कल्याण तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों के वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणविजय प्रताप सिंह, सिविल जज सीनियर डिविजन/प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर सुशील कुमार, सी0जे0एम0 रिचा उपाध्याय, उपजिलाधिकारी जेवर रजनीकांत, उपजिलाधिकारी सदर अंकित कुमार, डिप्टी कलेक्टर कोमल पंवार, तहसीलदारगण, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एश्वर्या लक्ष्मी, जिला मनोरंजन कर अधिकारी जे0पी0 चंद सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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