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दंडः कूड़े का निस्तारण न करने पर क्लब, स्कूल व रेस्टोरेंट पर 54 हजार का जुर्माना

तीन दिनों में भरना होगा जुर्माने की रकम, कूड़े का उचित निस्तारण न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर वाईएमसीए क्लब, केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल और स्वागत रेस्टोरेंट पर 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन दिनों में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।

खुद कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन पर पेनाल्टी लगाई जा रही है।

मौके का जायजा लेने पर मिला कूड़े का ढेर

जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर के नेतृत्व में टीम ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क टू स्थित वाईएमसीए क्लब का जायजा लिया। मौके पर कूड़े का ढेर मिला। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा था। इसके चलते वाईएमसीए पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जनस्वास्थ्य विभाग के सेनेटरी इंस्पेक्टर सतीश अधाना, सुपरवाइजर परमात्मा चौहान और एनजीओ एआईआईएलएसजी के प्रतिनिधि प्रशांत शर्मा की टीम ने बिल्डर्स एरिया में स्थित केआर मंगलम स्कूल का निरीक्षण किया। यहां भी कूड़े का ढेर मिलने पर 24 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। सेक्टर पी टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित स्वागत रेस्टोरेंट पर भी कूड़े का निस्तारण न करने पर 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। तीनों संस्थाओं से जुर्माने की रकम तीन दिनों में  जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कूड़े का उचित प्रबंधन न कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के जीएम प्रोजेक्ट केआर वर्मा ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।

 

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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