दंडः कूड़े का निस्तारण न करने पर दो मैरिज प्लेस व सोसाइटी पर 69 हजार का जुर्माना
तीन दिनों में जुर्माने की राशि जमा कराना होगा, कूड़े का निस्तारण न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर दो मैरिज प्लेस पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ ही सीएंडडी वेस्ट को ग्रीन बेल्ट में फेंकने पर एक सोसाइटी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन दिनों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन पर पेनाल्टी लगाई जा रही है।
अवध ग्रीन, द रॉयल हेबिटेट सेंटर पर जुर्माना
जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर नवीन शुक्ला की टीम ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 20 स्थित दो मैरिज प्लेस अवध ग्रीन व द रॉयल हेबिटेट सेंटर का जायजा लिया। दोनों जगह सॉलिड वेस्ट का निस्तारण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते प्राधिकरण ने दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक डॉ उमेश चंद्र, सेनेटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी व सुपरवाइजर मुदित त्यागी की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित निराला एस्टेट सोसाइटी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सोसाइटी की तरफ से सीएंडडी वेस्ट को पास की ग्रीन बेल्ट में फेंका जा रहा था, जिसके चलते सोसाइटी पर यह पेनल्टी लगाई गई है। तीनों संस्थाओं को जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कूड़े का उचित प्रबंधन न कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम प्रोजेक्ट केआर वर्मा ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। सीएंडडी वेस्ट को उठाने की जिम्मेदारी भी एक कंपनी को दी गई है। प्राधिकरण द्वारा तय शुल्क जमा करके सीएंडडी वेस्ट को उठवाया जा सकता है। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।