अपीलः संजय और रामू यादव के आश्रितों के बारे में मांगी गई जानकारी
दोनों की सैप्टिक टैंक/सीवर लाइन की सफाई के दौरान हो गई थी मौत, आश्रित नहीं मिल रहे हैं
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में शिविर व सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान अपने जान से हाथ धो बैठे मृतकों संजय और रामू यादव के आश्रितों के बारे में जानकारी मांगी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि दोनों मरने वालों के आश्रितों के बारे में किसी को जानकारी हो तो वे उनके जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
क्या है मामला
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) /जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मैन्युअल स्कैवेंजर्स, स्वच्छकार की श्रेणी में आने वाले मैन्युअल स्कैवेंजर्स शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले को जिले में संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले स्कैवेंजर्स को पंचायत राज गौतमबुद्ध नगर द्वारा मृत्यु पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। यह मैनुअल स्कैवेंजर्स, स्वच्छकार की श्रेणी में आने वाले मैन्युअल स्कैवेंजर्स एवं उनके आश्रितों को नियमानुसार दी जाएगी। इसी मामले के क्रम में जिला गौतमबुद्ध नगर में सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई में संजय की वर्ष 2011 और रामू यादव कि वर्ष 2014 में मृत्यु हो गई है। जिनका निवास और पते का विवरण उपलब्ध नहीं है। इस कारण इन लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
आम लोगों से अपील
उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उन दोनों व्यक्तियों के आश्रितों का विवरण या निवास, पते का विवरण मिले तो उनके कार्यालय कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें, ताकि दोनों के आश्रितों को भुगतान परीक्षण के बाद नियमानुसार किया जा सके।