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अधिग्रहणः कुख्यात माफिया गैंग लीडर मनोज उर्फ आसे की ढाई करोड़ की अचल संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त

मनोज ने जब्त फ्लैट को अपनी पत्नी के नाम पर लिया था, पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर के आदेश पर दनकौर थाने की पुलिस ने की कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट थाना दनकौर की पुलिस ने कुख्यात माफिया मनोज उर्फ आसे गैंग का लीडर मनोज उर्फ आसे निवासी ग्राम इमलियाका थाना ईकोटेक-1 ग्रेटर नोएडा की अचल सम्पत्ति फ्लैट नंबर-601 छटवां तल टॉवर-2 लिक्वेंटा टॉवर ओमेक्स एनआरआई सिटी, परी चौक ग्रेटर नोएडा का अधिग्रहण (जब्त) कर लिया है। इस फ्लैट की अनुमानित कीमत करीब 2,49,37,296 (दो करोड़ उन्चास लाख सैंतीस हजार दो सौ छियान्वे रुपये) आंकी गई है। इस फ्लैट (अचल संपत्ति) को मनोज उर्फ आसे ने अवैध रूप से धन अर्जित कर अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था।

क्यों की गई कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है कड़ी कार्रवाई के तहत मनोज उर्फ आसे के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज मंगलवार (20 जून को) को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत थाना दनकौर पुलिस ने शासन से घोषित कुख्यात माफिया मनोज उर्फ आसे गैंग के लीडर मनोज उर्फ आसे की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया।

कौन है मनोज उर्फ आसे

मनोज उर्फ आसे कुख्यात माफिया मनोज उर्फ आसे गैंग का लीडर है। वह ग्राम इमलियाका थाना ईकोटेक प्रथम जिला गौतमबुद्धनगर का निवासी है। वह गैंग संख्या डी-140 का गैंग लीडर है। मनोज उर्फ आसे पर एक दर्जन से अधिक लूट, हत्या आदि  जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमें दर्ज हैं। इस के विरूद्ध अब तक की यह सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है।

मनोज उर्फ आसे के खिलाफ दर्ज मुकदमें

1)   मु0अ0सं0 254/14 धारा 302/34/120 बी भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

2)   मु0अ0सं0 230/14 धारा 323/452/307/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

3)   मु0अ0सं0 228 /14 धारा 147/148/307/120बी/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

4)   मु0अ0सं0 503/14 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

5)   मु0अ0स0 1072/12 धारा 386 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर

6)   मु0अ0सं0 254/18 धारा 147/148/149/307/506 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर

7)   मु0अ0सं0 531/18 धारा 147/148/149/323/452/506 भादवि थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर

8)   मु0अ0सं0 105/19 धारा 307 भादवि थाना ईकोटैक -3 गौतमबुद्धनगर

9)   मु0अ0स0 02/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ईकोटैक तृतीय गैतमबुद्घनगर

10) मु0अ0सं0 58/08 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि थाना बीटा-02 गौतमबुद्धनगर

11) मु0अ0सं0 068/28 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-02 गौतमबुद्धनगर

12) मु0अ0सं0 148/05 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-02 गौतमबुद्धनगर

13) मु0अ0सं0 211/10 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना बीटा-02 गौतमबुद्धनगर

14) मु0अ0सं0 108/23 धारा 307/34 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर

15) मु0अ0सं0 301/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

16) मु0अ0सं0 392/12 धारा 302 भादवि थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर।

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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