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कार्रवाईः बगैर लाइसेंस के चल रहा था मेडिकल स्टोर, तीन दवाओं के सेंपल लिए, जांच के लिए लैब भेजा

रिचा मेडिकल स्टोर से एक लाख रुपये मूल्य की दवाएं की गईं जब्त, लाइसेंस नहीं दिखा पाया संचालक

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के मेडिकल स्टोरों पर मानकों के अनुरूप दवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर जांच का अभियान जारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक ने इसी अभियान के तहत ग्राम डाढा स्थित रिचा मेडिकल स्टोर की जांच की। इसर दौरान उन्होंने 3 दवाओं के सेंपल लिए और उन्हें जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला को भेज दिया।

मेडिकल स्टोर की शिकायत मिली थी

औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने ग्राम डाढा थाना कासना ग्रेटर नोएडा स्थित रिचा मेडिकल स्टोर की जांच की। इस मेडिकल स्टोर की उन्हें शिकायत मिली थी। जांच के दौरान रिचा मेडिकल स्टोर पर योगेश शर्मा मेडिकल स्टोर का संचालन करते मिले। योगेश ने मेडिकल स्टोर में रखी गई दवाओं का लाइसेंस मांगने पर नहीं दिखा पाए। और न ही किसी दवा का क्रय-विक्रय बिल मौके पर दे पाए। इस पर मौके पर ही मेडिकल स्टोर से तीन संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए विश्लेषण प्रयोगशाला भेज दिया गया।

अन्य मेडिकल स्टोरों का शटर बंद, भाग गए

औषधि निरीक्षक ने बताया कि मौके पर ही मेडिकल से करीब 1 लाख रुपये मूल्य की दवाओं को जब्त किया गया। जिस समय यह कार्रवाई की जा रही थी उस समय आसपास के अन्य मेडिकल स्टोरों के शटर बंदकर उनके संचालक भाग गए।

रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई

औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट आने एवं विवेचना करने पर अगली कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में वाद दाखिल कराया जाएगा।

दस लाख रुपये तक अर्थ का है प्रावधान

उन्होंने बताया कि दोष सिद्ध होने पर 10 लाख रुपये तक का अर्थ दंड और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवा क्रय का क्या स्रोत है, उसकी भी पूछताछ की जा रही है। कुछ मेडिकल स्टोर के नाम सामने आए है, जिनकी क्रय-विक्रय अभिलेखों की जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर भी औषधि अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी गौतम बुध नगर के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा मानकों के अनुरूप दवाइयों का विक्रय करना नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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