नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में चल रहे ईंट-भट्ठा संचालकों से जिला प्रशासन ने कहा है कि उन बकाया तमाम शुल्क वे 31 मई तक जरूर जमा कर दें। गौतमबुद्धनगर जिले की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी खनन वंदिता श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मानकों के अनुसार जिले में ईट भट्ठों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने जिले के ईट भटठा संचालकों सूचित किया है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों तथा ईट भटठा सत्र 2021-22 (पहली अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित देय विनियमन शुल्क, आवेदन शुल्क तथा ईट बनाने के काम आने वाली पलोथन मिटटी की धनराशि जो विनियमन शुल्क की 10 प्रतिशत निर्धारित है, को समस्त देय धनराशि शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार बिना ब्याज 31 मई तक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में अग्रिम रूप से आनलाईन/आफलाईन प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यदि जिले में संचालित ईट भटठा स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में देय विनिमयन शुल्क, आवेदन शुल्क एवं पलोथन शुल्क धनराशि जमा नहीं किया जाता है तो निर्धारित ब्याज की दर के अनुसार देय धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।