नए साल के जश्न में शराब डाल सकती है खलल, बिना लाईसेंस के घर में भी नहीं मनाए पार्टी
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आकर सेलीब्रेशन करते है। पब, बार, क्लब आदि जगह वह शराब पार्टी का आयोजन किया जाता है।

शराब पार्टी के दौरान नए साल का जश्न मनाना भारी पड़ सकता है। घर से लेकर मैरिज होम में पार्टी का आयोजन करने वालों को लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाईसेंस पार्टी का आयोजन करने पर आयोजकों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आबकारी विभाग ने साफ निर्देश देते हुए कहा है कि नए साल के जश्न के दौरान शराब पार्टी करने के लिए टेंपरेरी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाईसेंस जिला आबकारी विभाग के कार्यालय से जारी किया जाएगा।
बता दें कि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आकर सेलीब्रेशन करते है। पब, बार, क्लब आदि जगह वह शराब पार्टी का आयोजन किया जाता है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि बैन्क्वेट हॉल, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट, क्लब, सोसाइटी क्लब, रिजार्ट, मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर, होटल आदि में अकेजनल लाईसेंस एफएल 11 लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई बिना लाईसेंस लिए नए साल का जश्न मनाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फार्म हाउस से लेकर मैरिज होम तक के लिए चार से 11 हजार रुपये की फीस चुकानी होगी।
नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग ने कई टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें लगातार समारोह स्थलों का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान बिना लाईसेंस और दूसरे राज्यों की शराब परोसने वालों को जेल भेजा जाएगा।




