Noida News : रिश्वत मामले में नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Noida News : गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर 20 थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज पंत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मनोज पंत के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के केस में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मनोज पंत की याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस विभाग के आलाधिकारियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मनोज पंत की ओर से वकील विजय गौतम एवं अतिप्रिया गौतम को सुनकर दिया है।
यह था पूरा मामला
बता दें कि साल 2019 में सेक्टर 20 में तैनात मनोज पंत और तीन मीडियाकर्मी रमन ठाकुर, उदित गोयल व सुशील पंडित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/8/13 एवं आईपीसी की धारा 384 के तहत एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुष्पेन्द्र चौहान से एक क्रिमिनल केस में अभियुक्तों के नाम निकालने के लिए इन लोगों ने आठ लाख रुपये मांगे थे। चारों आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार किया कर 8 लाख रुपये की बरामदगी भी दिखाई गई थी। गिरफ्तारी व बरामदगी की पूरी कार्रवाई तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण के निर्देश पर हुई थी। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर मनोज पंत व मीडियाकर्मियों को जेल भेज दिया गया था। मनोज पंत को उस दौरान निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद मनोज पंत ने निलंबन आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को कानून के विरुद्ध मानते हुये स्थगित कर दिया। इसके बाद निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया।