इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सरकार से मुआवजे की मांग पर याचिका दाखिल
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कोरोना पीड़ितों के इलाज और मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।इस याचिका में कोरोना से मौत पर मुआवजा देने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही कोरोना से हो रही मौतों से लोगों को बचाने, अस्पताल, बेड, दवाइयों का इंतजाम करने का आग्रह भी इस याचिका में किया गया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने इस पीआईएल को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। डॉक्टर संदीप पांडे की पीआईएल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने यह आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले, किए जाएंगे रिकॉर्ड पर पेश
बता दें इस जनहित याचिका में महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार से मुआवजा दिलाने का आग्रह किया गया है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए कोरोना पीड़ितों के इलाज और मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। सरकारी वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना से जुड़े मुद्दे को लेकर एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।वकील के मुताबिक इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इन मामलों में कोई फैसला किया जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड पर पेश किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले पर संज्ञान लेकर कुछ सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं।