इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Supertech Ecovillage-1 में प्रीपेड बिजली मीटर से अवैध चार्ज वसूली पर जताई आपत्ति, सभी पक्षों से जवाब तलब

ग्रेटर नोएडा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (गंगा सागर तिवारी +9 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं 7 अन्य) की सुनवाई दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को हुई।
यह मामला ग्रेटर नोएडा स्थित Supertech Ecovillage-1 की सोसायटी से संबंधित है, जहाँ निवासियों ने प्रीपेड बिजली मीटर से अतिरिक्त शुल्क वसूली को लेकर आपत्ति जताई थी।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने इस वसूली को आपत्तिजनक करार दिया और कहा कि यदि उपभोक्ताओं से ऐसे अवैध शुल्क लिए जाते हैं या वे इनका भुगतान नहीं करते, तो बिजली आपूर्ति काटना अपराध की श्रेणी में आएगा।
कार्यवाही के दौरान ग्रैविटी कंपनी के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि कंपनी की सेवा Ecovillage-1 से समाप्त हो चुकी है। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा —
“अपने कार्यकाल का उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा।”
न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों — उत्तर प्रदेश सरकार, YG एस्टेट, ग्रैविटी, सुपरटेक, NPCL, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, तथा विद्युत नियामक प्राधिकरण — को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 14 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है।




