सामूहिक विवाह में शादी के लिए करें 20 मई तक आवेदन
गौतमबुद्ध नगर जिले में 27 मई मई को होगा सामूहिक विवाह
नोएडा। सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के लिए अभ्यर्थी 20 मई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में सामूहिक विवाद 27 मई को निर्धारित की गई है।
यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में सामूहिक विवाह के लिए 27 मई तिथि निर्धारित की गई है। सामूहिक विवाह के लिए शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खंडों में सामूहिक विवाह के लिए 20 मई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में उठाएं। उन्होंने योजना की पात्रता के बारे में बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आयु प्रमाणित करने के लिए उनका शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से बताया कि योजना के तहत ₹51 हजार खर्च किए जाते हैं, जिसमें से ₹35 हजार लड़की के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। विवाह सामग्री ₹10 हजार का सामान दिया जाता है। ₹6000 प्रति जोड़ा भोजन, बिजली, पानी व टेंट की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है।