पं.दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के लाभ के लिए 25 मई तक करें आवेदन
पहले आवेदन करने की तिथि 12 मई थी, इसे बढ़ा दिया गया है
नोएडा। अनुसूचित जाति के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए 25 मई तक आवेदन कर सकतं हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन करने की तिथि 12 मई थी। इसे अब बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला प्रबंधक संजय कुमार व्यास ने दी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ ऐसे अनुसूचित जाति के लोगों
को दिया जाएगा जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46 हजार 80 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये से कम होगी। योजना के तहत उद्योग/व्यवसाय चलाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 50 हजार से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इसमें 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक होते हैं। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए पहले 12 मई तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन अभी तक निर्धारित पात्रता के अनुसार कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण फिर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर 25 मई तक योजना में आवेदन कर सकते हैं।