बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना का लाभ लेने को 12 मई करें आवेदन
अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की एक और योजना
नोएडा। अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला गौतमबुद्ध नगर में बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना चलाई जा रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड संजय कुमार व्यास ने जानकारी दी है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना चलाई जा रही है।
उन्होंने योजना के संबंध में बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपये से कम हो। योजना के तहत अनुसूचित जाति के पात्र युवक-युवतियों को, जिन की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट/कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आदि, व्यक्तियों को बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट के लिए 1,00,000 लाख रुपये की परियोजना लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 10,000 रुप. का अनुदान एवं 25000 रुपये मार्जिन मनी ऋण चार प्रतिशत ब्याज पर तथा 65000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसकी अदायगी 36 मासिक समान किस्तों में की जाएगी एवं उक्त योजना से संबंधित शर्तें यथावत लागू होगी एवं आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक है। बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर 12 मई तक योजना में आवेदन कर सकते हैं।