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हड़ताल पर रोक : अगले 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन, सरकारी सेवाओं को मिलेगा संरक्षण
Lucknow News : उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़तालों पर छह महीने की रोक लगा दी है। राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) 1966 की धारा 3 के तहत राज्य में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य सरकार और संबंधित सेवाओं के सामान्य कार्यों को सुनिश्चित करना है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी।
हड़ताल पर प्रतिबंधित सेवाएं
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के कार्यकलापों से संबंधित सभी लोक सेवाएं और राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले निगमों के अधीन सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू होगा। इसके अलावा, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी यह रोक प्रभावी होगी। इस आदेश के लागू होने से राज्य में किसी भी प्रकार की हड़ताल या प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगेगी।
अधिसूचना का प्रकाशन और मीडिया में प्रचार
उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग ने इस अधिसूचना को राज्य गजट में प्रकाशित करने के साथ-साथ इसे राज्य में प्रसार होने वाले कम से कम दो प्रमुख हिन्दी और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
हड़ताल करने पर कार्रवाई का खतरा
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन कर हड़ताल की जाती है, तो ESMA के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए सचेत किया गया है, ताकि राज्य के प्रशासनिक कार्यों में कोई विघ्न न आए और सार्वजनिक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें।