पीएसी कांस्टेबलों का सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण पर रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थानांतरित पीएसी कांस्टेबलों को रिलीव करने पर भी रोक लगाई
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने पीएससी में कार्यरत कांस्टेबलों के सशस्त्र पुलिस में तबादले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से इस मामले में 30 मई तक जवाब मांगा है।
एएसपी पीएसी हेड क्वार्टर लखनऊ ने पीएसी कांस्टेबलों के पीएसी से सशस्त्र पुलिस में तबादले के आदेश 7 मई को जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ सुनील कुमार चौहान और 186 अन्य कांस्टेबलों की ओर याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि याचियों का स्थानांतरण पीएसी से विभिन्न जिलों व मंडलों में कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि पीएसी के जवानों का स्थानांतरण सिर्फ पीएसी में ही एक से दूसरी वाहिनी में किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड द्वारा तबादला हो सकता है। एएसपी के आदेश से स्पष्ट है कि सरकार ने ऐसा कोई बोर्ड गठित नहीं किया है। इस स्थिति में पीएसी कांस्टेबल का स्थानांतरण पीएसी से बाहर नहीं किया जा सकता है।
याचिका पर सुनवाई जस्टिस राजीव जोशी की सिंगल बेंच ने की। पीएसी से सशस्त्र पुलिस में पीएसी कांस्टेबलों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कांस्टेबलों को उनके पद से रिलीव करने पर रोक लगा दी है।