Big Breaking : निठारी कांड के दानव पंढेर और सुरेंद्र की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
नोएडा: देश व दुनिया सुर्खियां बटोरने वाले निठारी कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी ख़बर आई है ।सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा निठारी कांड में शामिल मोहिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सीबीआई के फैसले के खिलाफ मोहिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार किया और फिलहाल दोनों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।
2006 में हर जुबान पर था निठारी का चर्चित कांड
नोएडा के सेक्टर 30 में ग्राम निठारी में कोठी नंबर डी 5 में रहने वाले उद्योगपति मोहिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ रेप के बाद उनकी हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए थे और कोठी में ही दफन कर दिया था इस कांड ने देश समेट पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी।
गजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
इस मामले में नोएडा पुलिस द्वारा पकड़े गए मोहिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। बता दे साल 2006 से दोनों गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंढेर ने सीबीआई के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें दोनों के द्वारा कहा गया था कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। हाईकोर्ट ने दोनों की याचिका को स्वीकार करते हुए फिलहाल फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।