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Big Breaking : फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा
नोएडा : फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधे जेल भेजे जाएंगे। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज़ करवाया था।
आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया था। दोपहर को कोर्ट ने सजा का एलान किया। कोर्ट के आदेश पर तीनों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।