बड़ा बदलावः अटल पेंशन योजना में अब कर दाता नहीं हो सकेंगे शामिल
पहली अक्टूबर से इस योजना के पात्र नहीं रह जाएंगे आयकर दाता, पता चलने पर खाता बंद कर राशि वापस कर दी जाएगी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहली अक्टूबर 2022 से आयकर चुकाने वाला व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। यह योजना मोदी सरकार ने 2015 में शुरू की थी। मुख्य रूप से यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केंद्रित है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई ग्राहक पहली अक्टूबर या उसके बाद इस योजना से जुड़ेगा और बाद में वह आयकर दाता पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन खाता खाता बंद कर दिया जाएगा और तब तक की जमा पेंशन राशि सब्सक्राइबर को वापस कर दी जाएगी। अटल पेंशन योयना उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा (फाइनेंशियल कवरेज) देती है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी आय को लेकर अनिश्चित हैं।
क्या है अटल पेंशन योजना
मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत गैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के मकसद से की थी। एक जून 2015 को शुरू की गई इस योजना के तहत हर एक उपभोक्ता को हर महीने एक हज़ार रुपये से 5000 रुपये तक की पेंशन देने का प्रावधान है। यह पेंशन 60 साल की उम्र होने के बाद दी जाती है।