हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ग्रेटर नोएडा में 93 आउटसोर्स कर्मचारी होंगे नियमित, 23 की होगी बहाली

नोएडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग में कार्यरत 93 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों को नियमित करने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इन कर्मचारियों को चार महीने के भीतर स्थायी किया जाए।
हटाए गए 23 कर्मचारियों की बहाली का भी आदेश
हाईकोर्ट ने साथ ही उन 23 आउटसोर्स कर्मचारियों को भी राहत दी है, जिनकी सेवाएं पहले समाप्त कर दी गई थीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन कर्मचारियों को तीन माह के भीतर फिर से बहाल किया जाए।
वेतन और लाभों में गड़बड़ी पर उठाया था मामला
शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने बताया कि 2010 से जलकल विभाग में वेतन, ईपीएफ और ईएसआई फंड में गंभीर अनियमितताएं चल रही थीं। इसके खिलाफ 93 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
समान वेतन की मांग को कोर्ट ने माना
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें भारत सरकार के जीईएम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित दरों पर वेतन और लाभ दिए जाएं, जैसा कि अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलता है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकारते हुए सरकार को नियमितीकरण का निर्देश दिया।
सरकार को चार माह में कार्रवाई के निर्देश
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव को यह आदेश दिया है कि कोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार महीने के भीतर सभी याचिकाकर्ता कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।