नाबालिग बच्चों को बाइक और कार देने वालों के लिए बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर ने दिए ये कार्रवाई के आदेश, नए कानून के तहत होगी अब ये सख्त कार्रवाई
नोएडा : अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते है तो ये खबर आपके लिए है। गौतमबुद्धनगर पुलिस ने नाबालिग बच्चों को बाइक और कार देने वालों पर नए कानून के तहत कार्रवाई करने की घोषणा की है।
18 साल से कम बच्चों को स्टंट करना पड़ेगा महंगा
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नही हैं। यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के आदेश पर यातायात पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद में 18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाईंसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में ना दें। ऐसे वाहनों की चेकिंग की जायेगी तथा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर अब होगी ये सजा
1-अभिभावक /संरक्षक/वाहन स्वामी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
2-25,000 तक जुर्माना किया जायेगा।
3-12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा।