संभल हिंसा मामले में बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सपा सांसद को राहत
Sambhal News : संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद जियाउर्रहमान की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी।
जियाउर्रहमान बर्क पर हुई थी एफआईआर
जियाउर्रहमान बर्क और उनके सहयोगी पर हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस संबंध में मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें उसने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन सांसद जियाउर्रहमान को गिरफ्तारी से राहत दी गई। हाईकोर्ट ने यह फैसला 7 साल से कम सजा वाली धाराओं के तहत किया, जिससे जियाउर्रहमान को राहत मिली। अब उन्हें गिरफ्तारी से बचने का अवस मिल गया है।
क्या था मामला
बता दें संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। दावा किया गया था कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया।
इस दौरान हिंसा भड़क उठी. इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। कई गिरफ्तारियां भी हुईं।
संभल सांसद बर्क पर क्या थे आरोप
दरअसल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनपर एफआईआर हुए, उनमें संभल सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है। संभल सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ संभल थाने में हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर 24 नवंबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में सांसद के खिलाफ नामजद की गई थी।