बड़ी राहतः श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत
महिला से दुर्व्यवहार करने का सोशल मीडिया पर तेजी से पिछले महीने विडियो हुआ था वायरल
नोएडा। नोएडा के सेक्टर 93 बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स ओमेक्स सिटी में महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी भाजपा के कथित नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसे तीन अन्य मामलों में जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने पहले ही जमानत दे दी थी। लेकिन एक अन्य मामले में जमानत नहीं मिलने से वह अभी जेल में ही बंद था।
क्या है मामला
बीते महीने अगस्त में ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी निवासी एक महिला से श्रीकांत त्यागी के अभद्र व्यवहार करने के मामले का विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस विडियो को मीडिया ने काफी तूल दिया था। इसके अलावा भाजपा की गौतमबुद्ध नगर इकाई ने काफी गंभीरता से लिया था। इस पर दूसरे दिन पुलिस ने श्रीकांत त्यागी और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए थे। खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलते ही श्रीकांत त्यागी भूमिगत हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया था और उसके संभावित ठीकानों पर छापेमारी कर रही थी बाद में वह मेरठ से गिरफ्तार हुआ था। उसके अन्य साथियों को पहले ही जमानत मिल गई थी। गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी अदालत में आत्मसमर्पण के प्रयास में था। इसके लिए जिला न्यायालय में अपील भी की थी लेकिन उसके पहले ही वह गिरफ्तार हो गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में भेज दिया गया था।
अन्य मामलों में पहले हो चुकी थी जमानत
ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला से दुर्व्यवहार, कब्जा और धोखाधड़ी के तीन मामलों में श्रीकांत त्यागी को जिला न्यायालय से पहले ही जमानत मिल गई थी। इनमें श्रीकांत पर प्रदेश सचिवालय का स्टीकर गाड़ी पर लगाने लेकिन गैंगस्टर एक्ट में उसे जमानत नहीं मिल पाई थी जिसके कारण वह रिहा नहीं हो पाया था और तब से जेल में ही था।