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बिजनौर के नगीना कोर्ट ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोपियों को सुनाई सजा
बिजनौर : बिजनौर जिले के नगीना कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपियों को 18 महीने की सजा और दो- दो हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नगीना तहसील के थाना बढ़ापुर में मुकदमा संख्या 112/98 में अदालत द्वारा सजा का ऐलान किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना देवेंद्र कुमार की अदालत ने धारा 323, 332, 504 के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त प्रीतम पुत्र रामकुमार, सुखवीर पुत्र गंगाराम, सुशील कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी गांव छावली थाना बढ़ापुर को एक साल छह महीने के कारावास और दो दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषियों पर मारपीट, सरकारी कामकाज में बाधा और गाली गलौज के आरोप थे।