यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को भाजपा सरकार ने दी बड़ी राहत, एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट
बिजली बिल राहत योजना के बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया गया है।

यूपी सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू की है। वीरवार को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संगम सभागार में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल एवं एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे।
बिजली बिल राहत योजना के बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ तले दबाने से रोकना है। ऊर्जा मंत्री एके. शर्मा ने बताया कि योजना के तहत कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। पहले चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) में रजिस्ट्रेशन कराने पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक) में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) में रजिस्ट्रेशन कराने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं। यह कदम प्रदेश के लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।
इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।




