BREAKING News : देश में लागू आचार संहिता, जल्द हटानी होंगी अब यह चीजें
भारतीय चुनाव आयोेग ने शनिवार को देशभर में आचार संहिता लागू कर दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद आगामी 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री हटानी होगी। प्रचार सामग्री को हटाने के लिए जिला प्रशासन को लगाया जाएगा।
यह होंगे बदलाव
सार्वजनिक चौराहे, बिजली के खंबे, सड़क आदि पर लगे प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पंफ्लेट हटाए जाएंगे। सरकारी दफ्तर और अन्य जगह लगे पोस्टर, बैनर, पंफ्लेट हटाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों, सभागारों, अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवित राजनैतिक महानुभावों की फोटो भी हटाई जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद निजी संपत्ति पर लगे भी बैनर, झंडा आदि हटाने होंगे। अगर निजी संपत्ति मालिक चाहता है तो इन्हें हटाना जरुरी नहीं है।
भवन मालिक की अनुमत्ति से लगा सकते है प्रचार सामग्री
आचार संहिता लगने के बाद में प्रत्याशी भवन के मालिक की अनुमति से ही प्रचार सामग्री लगा सकता है। साथ ही इसकी जानकारी रिटर्निंग अफसर को देनी होगी। ऐसा न करने पर प्रत्याशी पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सरकारी टेंडर और नए कार्य भी शुरू नहीं होंगे। क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, वह जारी रहेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लघंन न होने पर ही निजी वाहन पर झंडा, स्टीकर लगाया जा सकेगा।