ईंट भट्ठा संचालक जमा करें बकाया शुल्क, 31 मई है अंतिम तारीख
इसके बाद जमा करने पर देना होगा बकायों पर ब्याज, होगी वसूली
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में चल रहे ईट भटठा संचालकों से जिला प्रशासन ने अनुरोध किया है कि वे 31 मई तक अपने सभी बकाया शुल्कों को जमा कर दें। इसके जमा करने पर उन्हें बकाया शुल्क पर ब्याज देना होगा।
गौतमबुद्ध नगर जिले की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी खनन वंदिता श्रीवास्तव ने सभी ईंट भट्ठा संचालकों से कहा है कि उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा दिए गए मानकों के अनुसार जिले में ईट भटट्ठों का संचालन किया जा रहा है। इसलिए ईट भटठा संचालक शासन द्वारा दिए गए निर्देशों तथा ईट भटठा सत्र 2021-22 (01 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक) के लिए पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित देय विनियमन शुल्क, आवेदन शुल्क तथा ईट बनाने के काम आने वाली पलोथन मिटटी की धनराशि जो विनियमन शुल्क की 10 प्रतिशत निर्धारित है। ये सभी देय धनराशि शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार बिना ब्याज 31 मई तक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में अग्रिम रूप से आनलाइन/आफलाइन प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि ईट भटठा स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में देय विनिमयन शुल्क, आवेदन शुल्क एवं पलोथन शुल्क धनराशि जमा नहीं किया जाता है तो निर्धारित ब्याज की दर के अनुसार देय धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।