×
crimeउत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगरग्रेटर नोएडानोएडानोएडा वेस्टब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्य

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर केंद्र का विरोध, कहा- कोर्ट नहीं लगा सकता वैधानिक प्रावधानों पर रोक!

नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री पर अस्थायी रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, तब तक वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति

इस आदेश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। केंद्र ने कहा कि अदालत को किसी वैधानिक प्रावधान पर अंतरिम चरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, लेकिन किसी प्रावधान को लागू होने से नहीं रोक सकता।

केंद्र का तर्क – याचिकाओं में व्यक्तिगत अन्याय का कोई मामला नहीं

केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अन्याय होने की कोई स्पष्ट शिकायत नहीं है। ऐसे में अंतरिम आदेश के जरिए किसी प्रावधान पर रोक लगाना सही नहीं है।

पांच याचिकाएं बनीं विवाद की जड़

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली कुल पांच याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दो मुख्य बिंदुओं पर सवाल उठाया गया है — एक, वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिमों की भागीदारी और दो, वक्फ संपत्तियों में केवल मुसलमानों द्वारा दान दिए जाने की बाध्यता। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

राजनीतिक विवाद भी गहराया

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। केंद्र के कुछ नेताओं ने कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हिंसा केस की सुनवाई में तंज कसते हुए कहा, “हम पर तो पहले ही आरोप लग रहे हैं।”

निष्कर्ष

यह मामला अब संवैधानिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें टिकी होंगी।

Divya Gupta

Tags

Related Articles

Back to top button
Close