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चला चाबुकः क्रिसमस-डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

जिला प्रशासन ने दी कड़ी चेतावनी, बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन होता पाए जाने पर होगी विधिक कार्रवाई

नोएडा। क्रिसमस डे (25 दिसंबर) और नववर्ष (31 दिसंबर) पर किसी भी तरह के मनोरंन कार्यक्रम के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के मनोरंन कार्यक्रम होते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आयोजकों को दी गई सूचना

गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने जिले में स्थित सभी होटलों, पवों, रेस्टोरेन्टों, क्लबों, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वालों स्वामियों, संचालकों, प्रबन्धकों से कहा है कि क्रिसमस डे और नववर्ष  के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है।Crackeado

इन विभागों से लेना होगा एनओसी

उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ ही वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र (एनओसी) संबंधित विभाग से लेकर प्रस्तुत करना होगा। यह अनुमति के लिए अति आवश्यक होगा।

पालन कराना होगा कोविड का प्रोटाकाल

उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए कोविड प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

ऑनलाइन अनुमति के लिए 30 दिन पूर्व करें आवेदन

उन्होंने जिले के होटलों ,पवों, रेस्टोरेन्टों, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों, संचालकों, प्रबन्धकों से कहा कि उपरोक्त प्राविधानों के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) के साथ नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ऑनलाइन प्राप्त करने के ff support data apkलिए निवेश मित्र विभागीय पोर्टल पर 30 दिन पूर्व आवेदन कर अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार देय जीएसटी जमा कर ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।Italianopro

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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