अनिवार्यः समारोहों में मदिरापान के लिए अकेजनल बार लाइसेंस लेना जरूरी
जिलाधिकारी ने दी चेतावनी-किसी दशा में बिना लाइसेंस के शराब नहीं परोसें, लाइसेंस हासिल करने के लिए कहां करें आवेदन
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में स्थित होटलों, रेस्टोरेन्टों, क्लबों एवं मैरिज हाल में आयोजित किसी भी पार्टी में मदिरापान के लिए अकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने ऐसे आयोजन स्थलों के संचालकों को चेतावनी दी है कि वे बिना अकेजनल लाइसेंस के किसी भी दशा में किसी को शराब नहीं परोसें।
कहां करें लाइसेंस के लिए आवेदन
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि जिले में स्थित होटलों, रेस्टोरेन्टों, क्लबों एवं मैरिज हाल में आयोजित आयोजित होने वाली पार्टी में आयोजक मदिरापान भी कराते हैं। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता आबकरी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) लेना अनिवार्य है। उन्होंने कि कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है।
ऐसे करें आवेदन
उन्होंने अकेजनल बार लाइलेंस (एफएल-11) के आवेदन के बारे में बताया कि लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in में जाकर Useful Public Services के आईकोन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस के आईकोन अन्दर प्रथम बाक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बाक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी होटलों, रेस्टोरेन्टों, क्लबों एवं मैरिज हाल के महाप्रबंधक, प्रबंधकों से कहा कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान नहीं कराएं। यदि कोई अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना मदिरापान कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुए पाया जाता है तो संबंधित होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हाल के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों (लाइसेंस) को निरस्त भी कर दिया जाएगा। उन्होंने होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों एवं मैरिज हाल के प्रबंधकों से कहा कि वे आबकारी विभाग से नियमानुसार वैद्य अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त कर ही उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य मदिरा ही अपने-अपने होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में परोसना सुनिश्चित करें।