सशर्तः ऑल्ट न्यूज के सह प्रमुख मो. जुबैर को पांच दिन की सशर्त जमानत
उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस, संभवतः जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे जुबैर
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नूपुर शर्मा मामले से चर्चा में आए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज पांच दिन के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। जुबैर संभवत: जेल से छूट नहीं पाएंगे। इसका कारण यह है कि वह दिल्ली पुलिस के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को पांच दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ ही सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जुबैर को उत्तर प्रदेश की सीतापुर पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर गिरफ्तार किया था। यह मामला महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट से जुड़ा है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है कि जुबैर सीतापुर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। मामले में फैसला होने तक वह कोई ट्वीट नहीं करेंगे।
सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि अंतरिम आदेश को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनका आग्रह नहीं माना। जान को खतरा बताकर मांगी जमानत जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।